Definitions as per the extant Indian Law and WHO भारतीय कानून एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिभाषा
दृष्टिबाधित व्यक्तियों
में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके पास कुछ मात्रा
में दृष्टि शेष होती है ऐसा अनुमान है, कि ऐसे व्यक्तियों की
संख्या दृष्टिहीन से 4 गुना अधिक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एक कम दृष्टि
वाला व्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में एक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के समान ही
होता है क्योंकि वह कुछ हद तक देख सकता है। परंतु वास्तव में वह सामान्य दृष्टिवान
व्यक्तियों की तरह नहीं देख सकता है। उसे कुछ चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन कई चीजें दिखाई नहीं देती। अतः ऐसे बालकों को ही कानूनी तौर पर
दृष्टिबाधित के क्षेत्र में रखा जाता है।
अल्प दृष्टि बालकों की समस्याएं दृष्टिहीन बालकों की तरह स्पष्टता से सामने नहीं आती हैं और कभी-कभी इनकी पहचान भी सम्भव नहीं हो पाती और ये सामान्य विद्यालयों में बिना किसी सहायक उपकरण या निर्देशों के शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकी इन बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिये और व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण करने में पूरक निर्देशों की आवश्यकता होती है।
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