सुधारात्मक
उपायों के बावजूद अल्पदृष्टि व्यक्तियों की दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 या 6/18 से कम और दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री से 30 डिग्री होता है। ऐसे व्यक्तियों के दृष्टि मूलक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
अल्पदृष्टि व्यक्ति अपनी दृष्टि का प्रयोग सांसारिक जानकारी प्राप्त करने में, योजना बनाने में तथा उन कार्यों के निष्पादन में
जिनमें दृष्टि की आवश्यक्ता होती है, सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। अल्प दृष्टि बालकों के वर्ग को ठीक प्रकार से
पहचानने और दृष्टिहीन के वर्ग से अलग करने के लिये इसे इस प्रकार परिभाषित किया
गया है-
“ ऐसा व्यक्ति , जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो , परन्तु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6 / 18 या 20 / 70 है , तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ” PWD Act की इस परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता के स्थान पर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता पर बल दिया गया है।
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