“अल्प दृष्टि बालक वे हैं, जिनकी दृष्टि सीमा सीमित है, लेकिन वे कुछ वस्तुओं और चीजों को कुछ दूरी अथवा कुछ
फिट से देख सकते हैं।”
“ ऐसा व्यक्ति , जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो , परन्तु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6 / 18 या 20 / 70 है , तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ” PWD Act की इस परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता के स्थान पर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता पर बल दिया गया है।
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