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Paper Code 106 Unit 1: Understanding low vision अल्प दृष्टिहीनता का परिचय U. 1.1: Definitions as per the extant Indian Law and WHO

 Paper Code 106

Unit 1: Understanding low vision

इकाई 1: अल्प दृष्टिहीनता का परिचय

1.1: Definitions as per the extant Indian Law and WHO

1.1: भारतीय कानून एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिभाषा

दृष्टिबाधित व्यक्तियों में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके पास कुछ मात्रा में दृष्टि शेष होती है ऐसा अनुमान है, कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या दृष्टिहीन से 4 गुना अधिक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एक कम दृष्टि वाला व्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में एक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के समान ही होता है क्योंकि वह कुछ हद तक देख सकता है। परंतु वास्तव में वह सामान्य दृष्टिवान व्यक्तियों की तरह नहीं देख सकता है। उसे कुछ चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन कई चीजें दिखाई नहीं देती। अतः ऐसे बालकों को ही कानूनी तौर पर दृष्टिबाधित के क्षेत्र में रखा जाता है।

अल्प दृष्टि बालकों की समस्याएं दृष्टिहीन बालकों की तरह स्पष्टता से सामने नहीं आती हैं और कभी-कभी इनकी पहचान भी सम्भव नहीं हो पाती और ये सामान्य विद्यालयों में बिना किसी सहायक उपकरण या निर्देशों के शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकी इन बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिये और व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण करने में पूरक निर्देशों की आवश्यकता होती है।

1. अल्प दृष्टि का अर्थ

सुधारात्मक उपायों के बावजूद अल्पदृष्टि व्यक्तियों की दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 या 6/18 से कम और दृष्टि क्षेत्र 200 से 300 होता है। ऐसे व्यक्तियों के दृष्टि मूलक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अल्पदृष्टि व्यक्ति अपनी दृष्टि का प्रयोग सांसारिक जानकारी प्राप्त करने में, योजना बनाने में तथा उन कार्यों के निष्पादन में जिनमें दृष्टि की आवश्यक्ता होती है, सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। अल्प दृष्टि बालकों के वर्ग को ठीक प्रकार से पहचानने और दृष्टिहीन के वर्ग से अलग करने के लिये इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है---

(i) PWD act के अनुसार-

ऐसा व्यक्ति, जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, परन्तु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या 20/70 है, तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा।

PWD act की इस परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता के स्थान पर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता पर बल दिया गया है।

(ii) WHO के अनुसार-

कम दृष्टि का व्यक्ति वह है, जिसकी क्रियात्मक दृष्टि की क्षति उसके उपचार एवं दृष्टि दोष में सुधार के पश्चात् ठीक न हुई हो एवं उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से कम तथा दृष्टि क्षेत्र निश्चित बिन्दु 100 से कम हो, लेकिन वह अपने कार्यों को सम्पादित करने में थोड़ा सामर्थवान हो।

WHO के अनुसार वर्गीकरण

Visual Activity

दृश्य गतिविधि

Visual Field

दृश्य क्षेत्र

WHO Classification

डब्ल्यूएचओ वर्गीकरण

Functional Description

कार्यात्मक विवरण

6/6

1800

Normal Vision

Normal Vision

<6/18

200  or Less

Low Vision

Low Vision

<3/60

100  or Less

Blind

Legally Blind with Same Residual Funcation Vision

(iii) Dr. Natallie Barraga (नैटले बार्गा) के अनुसार-

अल्प दृष्टि बालक वे हैं, जिनकी दृष्टि सीमा सीमित है, लेकिन वे कुछ वस्तुओं और चीजों को कुछ दूरी अथवा कुछ फि से देख सकते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, कि एक अल्प दृष्टि व्यक्ति के पास कुछ मात्रा में दृष्टि शेष रहती है, जिसका प्रयोग वह अपने कार्यों को सम्पादित करने में कर सकता है।

किन्तु यह स्थिति व्यक्ति को असमन्जस में डालती है और भ्रमित भी करती है, क्यों कि उसके द्वारा देखी जा सकने वाली वस्तुएं और उनसे प्राप्त सूचनाएं उसकी सुन कर प्राप्त सूचनाओं से भिन्न हो सकती हैं।

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अल्प दृष्टि की परिभाषा PWD Act के अनुसार

“ ऐसा व्यक्ति , जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो , परन्तु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6 / 18 या 20 / 70 है , तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ” PWD Act की इस परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता के स्थान पर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता पर बल दिया गया है।

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