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101 Unit 1.3 Definition and Categories of Disability as per National laws राष्ट्रीय अधिनियम के अनुसार विकलांगता की परिभाषा और क्षेत्र

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1.3 Definition and Categories of Disability as per National laws

राष्ट्रीय अधिनियम के अनुसार विकलांगता की परिभाषा और क्षेत्र

विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा उनको उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई अधिनियम पारित किया, जिसमें से प्रथम अधिनियम है—PWD Act (1995) Person with Disability equal opportunities rights and full Participation act 1995 (निःशक्त जन अधिनियम, समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995)

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया|

यह अधिनियम निःशक्त जनों के लिये समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्रिया-कलापों में पूर्ण भागीदारी की बात करता है|

यह अधिनियम कहता है कि--निःशक्त बच्चों को  सम्बन्धित सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिये और यह शिक्षा प्रत्येक निःशक्त बच्चे को 18 साल की उम्र तक उचित वातावरण में प्राप्त होनी चाहिये|

इस अधिनियम में यह प्राविधान है कि--निःशक्त विद्यार्थियों को सामान्य स्कूलों से जोड़ने का भी प्रावधान है| अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास को बढ़ावा देने सम्बन्धि सभी पहलुओं जैसे--शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण, जन शक्ति का विकास, बाधा मुक्त वातावरण, बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं|

PWD Act 1995 के अनुसार विकलांगता का वर्गीकरण

इस अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता को सात भागों में बांटा गया है और इनकी सही पहचान के लिए उन्हें परिभाषित करते हुए बताया गया है कि विकलांगता किसी ऐसे व्यक्ति से अनुप्रेरित है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता से कम से कम 40% से ग्रसित है|

1. दृष्टिहीनता|

2. अल्प दृष्टि|

3. कुष्ठ रोग मुक्त|

4. श्रवण विकलांगता|

5. गामक अक्षमता|

6. मानसिक मंदता|

7. मानसिक रुग्ड़ता|

PWD के अनुसार परिभाषाएं

1. अल्प दृष्टि

ऐसा व्यक्ति, जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास या क्षति हो गया हो, परंतु वह सहायक युक्ति (उपाय) के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा उसके निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या 20/70 और दॄष्टि क्षेत्र 200  या उससे भी कम होता है, तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा|

2. दृष्टिहीनता

दृष्टिहीनता उस अवस्था को निर्दिष् करती है, जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्थाओं से ग्रस्त हो—

1. दृष्टि का पूर्णतः अभाव|

2. सुधारक लेन्सों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 से अधिक न हो|

3. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 200 डिग्री कोण वाली अथवा उससे भी खराब हो|

3. कुष्ठ रोग मुक्त

ऐसा व्यक्ति, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरान्त भी निम्न में से किसी एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, तो उसे कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति कहा जाएगा

1. हाथ-पैर तथा नेत्र और पलक में सम्वेदना की कमी हो|

1. प्रकृति निरूपता एवम्‌ आन्शिक पक्षाघात से ग्रसित हो|

2. गंभीर शारीरिक निरूपता और वृद्धा अवस्था से ग्रसित हो।

4. श्रवण विकलांगता

ऐसा व्यक्ति, जो संवाद सम्बन्धि क्रिया-कलापों में कठिनाई महसूस करता है, तथा उसके सामान्य श्रवण में कठिनाई 60 db अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो, तो वह व्यक्ति श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्ति कहा जाएगा|

5. गामक अक्षमता

ऐसा व्यक्ति, जिसकी हड्डियों, जोड़ों अथवा मांस-पेशियों में ऐसी समस्या हो, जिससे गति एवं शारीरिक क्रिया-कलाप प्रभावित हों, तो यह अस्थि विकलांगता या गामक अक्षमता कहलाती|

6. मानसिक मंदता

ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त (मन) अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास की अवस्था में हो तथा विशेष रूप से वृद्धि की असमानता द्वारा परिलक्षित हो, तो इसे मानसिक मंदता कहा जाएगा|

7. मानसिक रुग्णता/बीमारी

ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी अर्थात्, मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित है, तो वह मानसिक रुग्ड़ कहलाएगा|

PWD Act में सभी 7 प्रकार की विकलांगताओं को उपरोक्त आधार पर परिभाषित किया गया है एवम्‌ विकलांग जनों के अधिकारों क वर्णन भी किया है। इसमें 14 अध्याय और 74 धाराए है। PWD Act-1995 के 14 अध्याय इस प्रकार है—

1. प्रारम्भिक

2. केंद्रिय समन्वय समिति

3. राज्य समन्वय समिति

4. निःशक्तता की शीघ्र पहचान एवम्‌ निर्माण

5. शिक्षा

6. रोजगार

7. सकारात्मक कार्यवाही

8. विभेदन किया गया

9. अनुसंधान एवम्‌ जन शक्ति का विकास

10. निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता

11. गंभीर रुप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था

12. निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयात

13. सामाजिक सुरक्षा

14. अन्य

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अल्प दृष्टि की परिभाषा PWD Act के अनुसार

“ ऐसा व्यक्ति , जिसके उपचार के उपरान्त भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो , परन्तु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिये दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6 / 18 या 20 / 70 है , तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ” PWD Act की इस परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता के स्थान पर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता पर बल दिया गया है।

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